Bihar Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana: अगर आप बिहार राज्य के स्थाई निवासी हैं और आपके पास अपना पक्का मकान नहीं है। तो आप सभी लोगों के लिए बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से ‘बिहार मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना’ की शुरुआत की गई है। जिसके तहत बिहार राज्य में रह रहे बेघर लोगों को बिहार सरकार अपना पक्का मकान बनाने के लिए ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। आज के अपने इस आर्टिकल में हम आपको Bihar Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana से जुडी हर एक जानकारी देने वाले है और यह भी बताएँगे की आप इस योजना के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Bihar Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana क्या है?
अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं और अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ जनजाति और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते है तथा आपके पास अपना खुद का मकान नहीं है। तो आप सभी के लिए बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से बिहार मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की शुरुआत की गई है।
जिसके तहत बिहार राज्य में रह रहे गरीब रेखा से नीचे आने वाले बेघर लोगों को अपना पक्का मक्का बनाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से इस योजना के तहत ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिसे सरकार 2 किश्तों में देंगी। ताकि राज्य में रह रहे बेघर लोगो को अपना खुद का पक्का मकान मिल सके और उनका अपना खुद का घर का सपना पूरा हो सके।
अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं और भरपूर लाभ उठाना चाहते है। तो इसके लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना अनिवार्य है। जिसकी मदद से ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेजों की अधिक जानकारी हम अपने इस आर्टिकल में नीचे विस्तारपूर्वक आपको देंगे |
Bihar Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana Overview
Yojana Name | Bihar Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana 2024 |
Article Category | Sarkari Yojana |
Started by | Government of Bihar |
Department | Rural Development Department |
Beneficiary | Economically weak families of Bihar |
Benefits | Rs.50000/- |
Apply Mode | Offline |
Official Website | https://state.bihar.gov.in/ |
Bihar Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana के तहत आवेदन करने के लिए पात्र मापदंड एवं विशेषताएं
इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक मूल रूप से बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
योजना का लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ जनजाति और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में होना चाहिए।
राज्य में रह रहे गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोगों को उनके सपनो का घर बनाने के लिए ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
आवेदनकर्ता की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी/पति को इस योजना का पात्र माना जाएगा।
योजना के तहत दी जाने वाली राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली 40,000 रुपये और दूसरी किश्त के रूप में 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी।
आवेदनकर्ता को 1 अप्रैल 2010 से पहले इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास की स्वीकृति दी गई हो।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और उनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
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Bihar Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या नंबर
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- इंदिरा आवास योजना में स्वीकृति मिलने का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि
Bihar Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana के लिए कैसे करे आवेदन
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी वार्ड सदस्य, मुखिया या फिर ब्लॉक में जाना होगा और आपको वहां से बिहार मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना का फॉर्म प्राप्त करना होगा।
अब आपको इस फॉर्म को अच्छे से पढ़कर भर देना है और फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करके कार्यलय में जमा कर देना है।
अंत में आपको एक रशीद प्राप्त होंगी, जिसे आपको अपने पास संभालकर रख लेना है।
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FAQs
बिहार के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो को मिलेगा |
इस योजना का लाभ उन्ही को मिलेगा जिन आवेदकों को 01.04.2010 से पहले इंदिरा आवास योजन के अंतर्गत आवास की स्वीकृति दी गई हैं | और लाभार्थी का आवास अपूर्ण हैं |
लाभुक की मृत्यु होने की स्थिति में उनके पति/पत्नी को या फिर वैध उत्तराधिकारी को मिलेगा जो जीवित हैं |
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