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Bansawali Kaise Banaye: केवल ₹10 में बनवाये वंशावली सर्टिफिकेट, बिहार वंशावली नया नियम

Bansawali: जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिता की संपत्ति हमेशा उनके बच्चों के लिए ही होती है और पिता का फर्ज भी होता है कि वह अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांट दे। लेकिन क्या आपको पता है संपत्ति बंटवारे के लिए वंशावली सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है? जिसकी मदद से आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं या फिर अपनी संपत्ति किसी को बेच सकते है। आज के आपने इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की आप मात्र 10 रुपये में वंशावली सर्टिफिकेट कैसे बनाएं? इससे जुड़ी हर एक जानकारी देने वाले हैं साथ हीं हम आपको अपने इस आर्टिकल में यह भी बताएंगे की वंशावली सर्टिफिकेट में बनाने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है तथा आप वंशावली सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवेदन कर सकते है। इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़े। तभी आप वंशावली सर्टिफिकेट के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे।

वंशावली सर्टिफिकेट क्या होता है?

आप सभी लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार वंशावली सर्टिफिकेट होता क्या है? तो आप सभी लोगो की जानकारी के लिए हम आपको बता दे की वंशावली सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है। जिसे राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। जिसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते है या फिर अपनी संपत्ति को बेच सकते है। हालांकि वंशावली सर्टिफिकेट की द्वार आप अपनी जमीन का बंटवारा कर सकते है।

इसके अलावा आप अपने पूर्वजों की जमीन का भी बंटवारा वंशावली सर्टिफिकेट के द्वारा कर सकते है, जिसे आप मात्र 10 रुपये में ऑफलाइन की मदद से बनवा सकते है। आवेदन की प्रकिया को हमने नीचे स्टेप बाई स्टेप अपने इस आर्टिकल में बताया है। जिसकी मदद से आप भी हमारे द्वारा बताये गए स्टेप बाई स्टेप को फॉलो करके मात्र 10 रुपये में वंशावली सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते है। जिसका प्रोसेस का समय लगभग 15 दिन तक का रहता है।

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अगर आप भी अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते है। तो आप ऑफलाइन के माध्यम से मात्र ₹10 में वंशावली सर्टिफिकेट बनवा सकते है और अपनी जमीन का बंटवारा कर सकते है। हालंकी वंशावली सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना भी बेहद जरूरी है। जिसके आधार पर ही आप वंशावली सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसकी पूरी डिटेल्स हमने नीचे अपने इस आर्टिकल में दी हुई है।

Bansawali Kaise Banaye Overview

Post NameBansawali Kaise Banaye: केवल ₹10 में बनवाये वंशावली सर्टिफिकेट, बिहार वंशावली नया नियम
CategorySarkari Yojana
Post TypeCertificate Issue
Certificate NameBansawali (वंशावली)
Departmentराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
Appy ModeOffline
Process Duration15 दिन
Application Feeरु.10/-
Official Websiteshttps://state.bihar.gov.in/

वंशावली सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर आईडी
  • मोबाइल नंबर
  • जमीन के प्रमाण पत्र
  • लिखित आवेदन पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शिक्षा संबधित प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र पर वंशावली का विवरण
  • 10 रुपये का शुल्क नगद इत्यादि

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अचंल के बजाये पंचायत मे तीन दिन लगेगा वंशावली शिविर

बिहार राज्य के लोगो के लिए बिहार के सभी जिलों में मार्च 2024 से वंशावली शिविर लगाया गया है, जहाँ से वह वंशावली सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते है।

वंशावली शिविर का आयोजन हफ्ते में 3 दिन लगेगा। जैसे की मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन बिहार के सभी जिलों में वंशावली शिविर का आयोजन किया जाएगा।

इसके अलावा अगर आपके नाम से जमाबंदी है, तो तभी आप अपनी जमीन का बंटवारा कर सकते है। लेकिन अगर आपके नाम से जमाबंदी नहीं है और जमाबंदी आपके पूर्वज के नाम है। तो इस स्तिथि में आप अपनी भूमि का बंटवारा या फिर बेच नहीं सकते है।

वंशावली सर्टिफिकेट कैसे बनवाये?

कोर्ट द्वारा – अगर आप बिहार राज्य के स्थाई निवासी हैं और वंशावली सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। ताकि आप अपनी जमीन का बंटवारा कर सके और अपनी जमीन का बंटवारा अपने बच्चों के नाम कर सके या फिर किसी को बेच सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जिला के कोर्ट में जाना होगा और वहां जाकर वंशावली सर्टिफिकेट के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। जिसके लिए आपको 10 रुपये का शुल्क फीस का भुगतान करना होगा। अब आपको आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़कर भर देना है और फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों की कॉपी को अटैच करके कोर्ट में जमा कर देना है।

पंचायत कार्यलय द्वारा – इसके अलावा आप अपने पंचायत कार्यलय में जाकर सरपंच की मदद से भी वंशावली सर्टिफिकेट बनवा सकते है। जिसके लिए आपको पंचायत कार्यलय में जाकर वंशावली सर्टिफिकेट के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। जिसके लिए आपको 10 रुपये का शुल्क फीस का भुगतान करना होगा। अब आपको आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़कर भर देना है और फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों की कॉपी को अटैच करके पंचायत कार्यलय में जमा कर देना है।

Important Links

Official WebsiteClick Here
Bansawali Form Download PDFClick Here

FAQs

बिहार में वंशावली कौन बनाएगा?

वंशावली प्रमाण पत्र के लिए जिम्मेदारी सरपंच को दी गई हैं | पंचायत सरपंच को हर हाल में 15 दिनों के अन्दर आवेदकों को वंशावली प्रमाण पत्र बनाकर सौपना हैं |

वंशावली फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?

इस लेख में ऊपर वंशावली आवेदन फॉर्म लिंक प्रदान किया गया हैं | वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं |

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