बिहार राज्य में रह रहे गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए बिहार राज्य सरकार की तरफ से अनेकों योजनाओं की घोषणाएं अक्सर होती रहती है। ताकि बिहार राज्य में रह रहे गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोगों की आर्थिक सहायता हो सके और उनका जीवन सफल हो सके। इन्हीं सब योजनाओं में से दो योजनाओं की आज हम अपने इस आर्टिकल में बात करेंगे, जिसे बिहार उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के नाम से जाना जाता है। आज के अपने इस आर्टिकल में हम आपको Bihar Udyami Yojana and Laghu Udyami Yojana की पूरी जानकारी देने वाले है और यह भी बताएँगे की बिहार उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना में क्या अंतर है और कौन इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
Bihar Udyami Yojana and Laghu Udyami Yojana में क्या अंतर है?
अगर आप जनना चाहते है की आखिर बिहार उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना में क्या अंतर है। तो आपको हम इसकी डिटेल्स नीचे विस्तार से दी गई हैं।
बिहार उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है, जबकि बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक केवल बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
बिहार उद्यमी योजना के तहत नया कारोबार शुरू करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से आवेदन करने वाले लाभार्थियों को 10 लाख रुपये का लोन बहुत ही मामूली ब्याज पर दिया जाता है। जिसमें से 5 लाख मुफ्त और 5 लाख रुपये मामूमी ब्याज पर दिया जाएगा। जबकि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार राज्य के गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवार के एक सदस्य को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये के राशि 3 किश्तों के माध्यम से साहयता के रूप में दी जाती है।
बिहार उद्यमी योजना के तहत दी गयी राशि को ब्याज सहित लौटाने होते है, जबकि बिहार लघु उद्यमी योजना तहत मिलने वाली राशि को नहीं लौटना होता है।
इसके अलावा बिहार लघु उद्योग योजना के लिए बिहार राज्य में रह रहे गरीब रेखा से नीचे आने वाले किसी भी श्रणी वर्ग का व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिसमें सामान्य वर्ग से लेकर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से लेकर एससी वर्ग और एसटी वर्ग इत्यादि शामिल है।
Bihar Udyami Yojana के तहत आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- बिहार उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- मैट्रिक प्रमाण पत्र
- खुद की फोटो पर किये गए हस्ताक्षर
- जाति प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- संगठन प्रमाण पत्र
- एक ब्लेंक चेक
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक इत्यादि
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- आवेदक का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- IFSC कोड नंबर
- खुद की फोटो पर किये गए हस्ताक्षर
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अगर है तो)
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र इत्यादि
Bihar Udyami Yojana and Laghu Udyami Yojana के तहत लाभर्थीयों का चयन किस प्रकार होगा ?
बिहार उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के बाद लाभर्थीयों का चयन कम्यूटर रिडर माइग्रेशन के द्वारा किया जाएगा। हमारे कहने का मतलब है की बिहार उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के बाद लॉटरी के सिस्टम से चयन किया जाएगा।
Bihar Laghu Udyami Yojana Online Apply Process
बिहार लघु उधमी योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम उधोग बिहार, बिहार सरकार के ऑफिस से वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाएं |
इस साइट पर लघु उद्योग योजना के बारे में दी गई सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक पढ़कर समझना लेना हैं |
पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें आवेदक अपना आधार नंबर और पासवर्ड के माध्यम से पंजीकरण करें |
उसके बाद लॉग इन पर क्लिक करें लघु उधमी योजना फॉर्म 2024 में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को भरकर सबमिट करना हैं |
Important Links
Apply Online | Click Here |
Official Website | Click Here |
FAQ
बिहार उद्यमी योजना के लिए राज्य का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है।
बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए केवल बिहार का नागरिक ही आवेदन कर सकता है।
बिहार उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना में आने वाले लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभर्थीयों को 3 किश्तों के माध्यम से 2 लाख रुपये की राशि अनुदान किया जाएगा।
बिहार उद्यमी उद्योग योजना के तहत लाभर्थीयों 10 लाख रुपये की राशि अनुदान किया जाएगा। जिसमें से 5 लाख की राशि मुफ्त और 5 लाख की राशि ब्याज में दी जायेगी |